मेलबर्न स्थित वकील मोलिना स्वरुप अस्थाना बताती हैं कि सिटी काउंसिल चुनावों में मतदान कर सकने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए।
उन्होंने एसबीएस हिंदी को बताया कि दो स्थितियों में आपका नाम स्वतः ही मतदाता-सूची में शामिल हो जाता है।
१ - "यदि आपका नाम राज्य एवं संघीय मतदाता सूची में आपके वर्तमान पते के साथ अंकित है
२ - यदि आप काउंसिल के सम्पत्ति अभिलेखों में सम्पत्ति के पहले या दूसरे नामित व्यक्ति/स्वामी हैं
साथ ही चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने के लिए आपका उस काउंसिल क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य होता है।"
मोलिना कहती हैं कि ऐसे लोगों के लिए जिनकी सम्पत्ति किसी काउंसिल क्षेत्र में है, किंतु वे नगरपालिका सीमा से बाहर रहते हैं चुनावों में मतदान करना वैकल्पिक/स्वैच्छिक है।
इसके अलावा मतदाता सूची में मौजूद सभी लोगों को मतदान अनिवार्य है, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।